सभी तरह के मुक़दमे ट्रायल कोर्ट से ६ महीने में ऊपरी कोर्ट से अपील के बाद १ साल में निस्तारित करने का क़ानून औोर व्यवस्था हो तो अधिकतर अपराध अपने आप अपने आप ख़तम हो जाएगा लेकिन मुकदमों की जांच पुलिस के अलावा कोई अलग एजेंसी करे. जांच अधिकारी किसी भी अवहियुक्त को बचाता है तो उसको भी उसी धरा में सजा हो वो जिस मुकदमे की जांच कर रहा हो. औोर हाँ जांच. अधिकारी मुकदमो की जांच एक महीने में करने के लिए बाध्य हो.. संजय तिवारी उजाला
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